By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
LeadstoryLeadstoryLeadstory
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • बिग ब्रेकिंग
  • भारत
  • छत्तीसगढ़
  • वारदात
  • विशेष
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • आस्था
    • सियासत
Reading: छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा आदेश: सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
Share
Font ResizerAa
LeadstoryLeadstory
  • बिग ब्रेकिंग
  • वारदात
  • छत्तीसगढ़
  • मनोरंजन
  • भारत
  • सियासत
Search
  • Home
  • बिग ब्रेकिंग
  • भारत
  • छत्तीसगढ़
  • वारदात
  • विशेष
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • आस्था
    • सियासत
Have an existing account? Sign In
Follow US
Leadstory > Blog > छत्तीसगढ़ > छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा आदेश: सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
Mahanadi Bhawan
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा आदेश: सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

LeadStory
Last updated: April 22, 2026 4:42 pm
LeadStory
Published: April 22, 2026
Share
SHARE

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शासकीय सेवकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने को कहा है। यह आदेश 21 अप्रैल 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी अन्य शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति, संगठन अथवा निकाय में पद ग्रहण नहीं करेगा और ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, जिससे उसकी शासकीय निष्पक्षता प्रभावित हो।

शासन ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

You Might Also Like

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, NH-30 को 4-लेन करने का किया आग्रह
नकली दवा मामले में बड़ी कार्रवाई: एडिशनल ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम निलंबित, आरोपी से रेस्टोरेंट में मुलाकात, स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद हुई कार्रवाई
IAS ब्रेकिंग: जनसंपर्क आयुक्त रवि मित्तल PMO में डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त, 4 साल की केंद्रीय जिम्मेदारी
भिलाई इस्पात संयंत्र ने रचा नया कीर्तिमान: हॉट मेटल उत्पादन 6 मिलियन टन के पार
डांस टीचर ने अननेचुरल सेक्स के लिए 10वीं के छात्र पर डाला प्रेशर, परेशान होकर नाबालिग ने किया टीचर का मर्डर… 56 दिन बाद हुआ मर्डर का खुलासा
Share This Article
Facebook Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय बसना में आयोजित होने वाले फुले–नकुल–अंबेडकर जयंती मेला महोत्सव में होंगे शामिल, प्रतिनिधियों ने दिया आमंत्रण

LeadStory
LeadStory
March 10, 2026
Key Trends Developing in Global Equity Markets
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 5000 पदों पर जारी किया जाएगा भर्ती का विज्ञापन, हजारों युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में अवसर
स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जीपीएम में 100 बिस्तरयुक्त जिला अस्पताल भवन का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत बर्नार्ड लिंच ने की सौजन्य मुलाकात, विकास सहयोग पर हुई चर्चा
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

About US

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form]
© Lead Story- All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?